झारखंड हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुधवार को बड़ी राहत मिली. अदालत ने उन्हें ईडी द्वारा समन की अवहेलना से संबंधित मामले में रांची की MP-MLA स्पेशल कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दे दी.
जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को निर्धारित की गई है. पहले एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की याचिका 25 नवंबर को खारिज कर दी थी और उन्हें 4 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था.
हेमंत सोरेन के खिलाफ 19 फरवरी 2024 को शिकायत दर्ज की गई थी
ईडी ने सीजेएम कोर्ट में हेमंत सोरेन के खिलाफ 19 फरवरी 2024 को शिकायत दायर की थी, जिसमें बताया गया कि जमीन घोटाले में उनसे पूछताछ के लिए दस समन भेजे गए थे. हालांकि, वे केवल दो समन पर ही उपस्थित हुए, जिससे यह PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की धारा 63 और आईपीसी की धारा 174 के तहत गैरकानूनी माना गया.
एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने समन अवहेलना के मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग की थी.
ईडी ने पहली बार 14 अगस्त 2023 को हेमंत सोरेन को समन भेजा था, जिसे बाद में कई बार बढ़ाया गया. 31 जनवरी 2024 को दसवें समन पर हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. हेमंत सोरेन के अधिवक्ताओं पीयूष चित्रेश, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा ने बुधवार को सुनवाई के दौरान अपनी दलीलें दीं.