मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) परीक्षा के पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने JSSC CGL 2023 परीक्षा का परिणाम प्रकाशित करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा कि जब तक अगला आदेश नहीं आता, तब तक परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया जाएगा.
इस मामले में, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह जेएसएससी CGL परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत एफआईआर दर्ज करे और मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपे. यह जनहित याचिका राजेश कुमार द्वारा दायर की गई है. इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2025 को होगी.
कोर्ट के आदेश के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रोका गया
जेएसएससी CGL 2023 में कुल 2,231 उम्मीदवार सफल हुए थे, जिनका 16 से 20 दिसंबर के बीच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था. 16 दिसंबर को कुछ उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था. आज भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसे रोक दिया गया है.
सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने बहस की, जबकि प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अपनी दलीलें पेश की.