झारखंड: राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की संपत्तियों को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से एक अहम कदम उठाया है. अब सभी सरकारी कर्मियों को अपनी चल और अचल संपत्तियों का विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया है. हालांकि, ग्रुप डी के कर्मचारियों को यह जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होगी. कार्मिक विभाग के सचिव, प्रवीण टोप्पो ने इस बारे में सभी वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र के माध्यम से निर्देश जारी किए हैं.
सभी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का विवरण मानव संपदा प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर अपलोड करना होगा. कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक की संपत्ति का विवरण अपलोड करना है, और यह जानकारी 28 फरवरी 2025 तक जमा करनी होगी.
सरकारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि हर कर्मचारी को अपनी व्यक्तिगत चल और अचल संपत्तियों का पूरा विवरण देना आवश्यक होगा. यह कदम सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है, ताकि सरकारी कर्मचारियों की संपत्तियों का रिकॉर्ड सही और अद्यतन रहे. इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलों के डीसी को भी पत्र भेजा गया है.