नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को झारखंड में सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने यह स्पष्ट किया कि इस भर्ती प्रक्रिया में केवल झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) उत्तीर्ण उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे. केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) पास उम्मीदवारों को इस भर्ती में भाग लेने का अवसर नहीं मिलेगा.
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय JTET पास अभ्यर्थियों के लिए राहत लेकर आया है, जबकि CTET पास अभ्यर्थियों के लिए यह एक बड़ा झटका है. पहले झारखंड हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य में 26,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में अन्य राज्यों के TET या CTET पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. इस आदेश के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया, जहां न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने सुनवाई की.
इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अपने तर्क रखे. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला झारखंड के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.