झारखंड में अब खनिज पर सेस (सेस यानी उपकर टैक्स के ऊपर लगाया जाने वाला एक विशेष कर होता है) लगाया जाएगा. झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक-2024 पर राज्यपाल ने मुहर लगा दी है. राज्य सरकार ने विधानसभा के माध्यम से इस कानून को लागू करने की अपील की थी. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था जिसके बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था.
प्राप्त राशि राज्य के विकास में की जाएगी खर्च
इस कानून के लागू होने के बाद सेस की राशि करीब 2 हजार से लेकर 4 हजार करोड़ होने की संभावना है. इससे राज्य में जनता के लिये स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को मुहैया करवाने में खर्च किया जाएगा.
जानें किन खनिजों पर कितना कर लगेगा
कोयला धारित भूमि- 100 रुपये प्रति मीट्रिक टन
लौह अयस्क धारित भूमि- 100 रुपये प्रति मीट्रिक टन
बॉक्साइट धारित भूमि- 70 रुपये प्रति मीट्रिक टन
चूनापत्थर धारित भूमि- 50 रुपये मीट्रिक टन
मैंगनीज अयस्क धारित भूमि- 50 रुपये मीट्रिक टन
अन्य खनिज धारित भूमि- प्रति टन खनिज के प्रेषण पर दी रॉयल्टी का 50 प्रतिशत