मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जेल में बंद प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने झारखंड में “पावर ब्रोकर” के नाम से मशहूर प्रेम प्रकाश को जमानत दे दी. इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ में हुई, अदालत ने आदेश दिया कि जमानत पर रहते हुए प्रेम प्रकाश को अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा और बिना अदालत की अनुमति के देश नहीं छोड़ सकेंगे.
इससे पहले, झारखंड हाईकोर्ट ने जनवरी 2023 में प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद, उन्होंने अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया. शीर्ष अदालत ने पहले एक अन्य मामले में भी उसे जमानत दी थी. प्रेम प्रकाश अवैध खनन और भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में आरोपी हैं और वर्तमान में दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं.