झारखंड के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर: मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से शुरू करें अपना व्यवसाय, प्राप्त करें 25 लाख रुपये तक का लोन और सब्सिडी.
अगर आप झारखंड में रहते हैं और अपना व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं, तो हेमंत सोरेन सरकार की मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आपके लिए एक बेहतरीन मौका है. इस योजना के तहत, आप 25 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं, जिसमें 50 हजार रुपये तक के लोन के लिए किसी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं है. इसके अलावा, सरकार लोन पर 40% तक की सब्सिडी देती है, जो अधिकतम 5 लाख रुपये तक हो सकती है।
50 हजार रुपये से अधिक के लोन के लिए जरूरी है डीपीआर
यदि आप 50 हजार रुपये से ज्यादा का लोन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करनी होगी. आवेदन प्रक्रिया में, आपका आवेदन जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा जांचा जाएगा और स्वीकृति मिलने पर यह संबंधित बैंक को भेजा जाएगा। बैंक से लोन की स्वीकृति के बाद राशि सीधे आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी. हालांकि, 50 हजार रुपये तक के लोन के लिए न तो गारंटी की जरूरत है और न ही डीपीआर की.
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- जाति प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आवासीय प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन कहां करें
आप इस योजना के तहत आवेदन अंचल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, उपायुक्त कार्यालय, या जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में कर सकते हैं.