प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड सरकार से आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ एक बार फिर से कानूनी कार्रवाई शुरू करने की अनुमति मांगी है. उन्हें 30 महीने के निलंबन के बाद अब एक बार फिर से न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है. दरअसल, किसी भी लोक सेवक के खिलाफ मामले की फिर से जांच या केस शुरू करने से पहले ED को राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होती है. इसी के तहत ED ने झारखंड सरकार से पूजा सिंघल के खिलाफ फिर से केस चलाने की इजाजत मांगी है, जो BNSS 2023 की धारा 218 के अंतर्गत है.
आपको बता दें कि पूजा सिंघल को पीएमएलए कोर्ट से 28 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिली थी, और इसके बाद झारखंड सरकार ने उन्हें निलंबन से मुक्त कर कार्मिक विभाग का पद सौंपा था. ED ने उन पर मनरेगा और खान विभाग में भ्रष्टाचार तथा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए थे, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी हुई थी और कई स्थानों पर छापेमारी की गई थी. हालाँकि, 27 जनवरी को झारखंड हाई कोर्ट ने पूजा सिंघल के खिलाफ सीबीआई जांच की याचिका को खारिज कर दिया था.