रांची नगर निगम ने आवासीय भवनों का होल्डिंग टैक्स भरकर उनका व्यावसायिक उपयोग करने वाले भवन मालिकों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है. इस सिलसिले में निगम ने 34 भवन मालिकों को नोटिस जारी किया है. नोटिस में कहा गया है कि इन भवन मालिकों ने आवासीय श्रेणी के तहत होल्डिंग टैक्स जमा किया, लेकिन उनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जा रहा है, जो नगर निगम अधिनियम का उल्लंघन है. इसके साथ ही इनसे यह पूछा गया है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए.
जुर्माना और बैंक खाता फ्रीज करने की चेतावनी
नगर निगम अब इन भवन मालिकों से नगरपालिका अधिनियम के तहत नए होल्डिंग टैक्स की वसूली करेगा और साथ ही निर्धारित टैक्स का 150% जुर्माना भी लिया जाएगा. यदि यह जुर्माना समय पर जमा नहीं किया जाता है, तो निगम संबंधित भवन मालिक के बैंक खाते को फ्रीज करने और भवन को सील करने जैसी कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दे रहा है.
नए साल से शहरभर में अभियान की शुरुआत
रांची नगर निगम नए साल से पूरे शहर में इस मुद्दे पर एक व्यापक अभियान चलाएगा. इस दौरान यह जांच की जाएगी कि किन-किन भवनों ने आवासीय भवन का टैक्स भरकर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू की हैं. इसके अंतर्गत किरायेदारों, गोदामों, लॉज, हॉस्टल या दुकानों के रूप में दिए गए भवन भी जांचे जाएंगे. जांच के बाद उल्लंघन करने वाले भवन मालिकों को नोटिस भेजे जाएंगे.