झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति देने से इनकार किया गया था. इस प्रकार, मधु कोड़ा के चुनाव लड़ने के सपने पर पानी फिर गया है.
दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मधु कोड़ा की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता केवल इस आधार पर फैसले पर रोक लगाना चाहता है कि वह चुनाव में भाग ले सके, जो उचित नहीं है. न्यायालय ने प्रथम दृष्टया यह माना कि वह मामले में दोषी हैं, इसलिए निचली अदालत के निर्णय को स्थगित करने का कोई ठोस कारण नहीं है.
यह उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव ए.के. बसु और उनके सहयोगियों को कोयला घोटाले में दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी, साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में कोई बदलाव नहीं किया.