रांची/दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई की, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की गई थी. सुनवाई के दौरान, अदालत ने हाईकोर्ट द्वारा हेमंत सोरेन को जमानत देने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से न सिर्फ मुख्यममंत्री हेमंत सोरेन को बल्कि झारखण्ड में चल रही गठबंधन की सरकार को भी बड़ी राहत मिली.
डबल बेंच में हुई सुनवाई
(ED) द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बी.आर. गवई और के. वी. विश्वनाथन की खण्डपीठ में हुई. सुप्रीम कोर्ट में जून 28 तारीख को हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गयी थी, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई थी.