बिहार सरकार की नई शिक्षक स्थानांतरण नीति के तहत ट्रांसफर प्रक्रिया को शिक्षकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश कुमार तिवारी ने शुक्रवार को जानकारी दी कि ‘बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026’ लागू होने के बाद खोले गए ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर पहले दो दिनों में 14,796 अधिशेष शिक्षकों ने ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए आवेदन जमा किया है.
22 हजार से अधिक शिक्षकों ने शुरू की प्रक्रिया
पटना में आयोजित प्रेस वार्ता में शिक्षा मंत्री ने बताया कि 7,795 अन्य शिक्षकों ने आवेदन पत्र भरकर पोर्टल पर सुरक्षित (सेव) कर लिया है, लेकिन अभी अंतिम रूप से सबमिट नहीं किया है. इस तरह कुल 22,591 शिक्षकों ने स्थानांतरण प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है. इसके अलावा 2,142 शिक्षकों ने आपसी सहमति (म्यूचुअल ट्रांसफर) के आधार पर स्थानांतरण के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है.
5 अगस्त तक मिलेगा आवेदन का अवसर
समायोजन एवं युक्तिकरण के तहत स्थानांतरण के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त निर्धारित की गई है. यह पूरी प्रक्रिया स्वैच्छिक है और किसी भी शिक्षक पर आवेदन करने का दबाव नहीं है. प्रत्येक आवेदक को अपनी पसंद के 30 विद्यालयों का चयन करने का विकल्प दिया गया है.
महिला और पुरुष शिक्षकों की तैनाती के लिए अलग व्यवस्था
नई नीति के अनुसार महिला शिक्षकों की पोस्टिंग उनके पंजीकृत गृह पते के आसपास स्थित पंचायतों में प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी. वहीं, पुरुष शिक्षकों की नियुक्ति उनके मूल प्रखंड से बाहर, लेकिन उससे सटे प्रखंडों में की जाएगी, ताकि विद्यालयों में शिक्षकों का संतुलित वितरण सुनिश्चित हो सके.













